यदि प्रमाणपत्र निर्गत बिन्दु के पत्तन या जांच पोस्ट के प्रवासी अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया है तो दस्तावेज सौंपने की एक रसीद प्राप्त की जाए और इसे अंतिम रूप से प्रस्थान करते समय प्रवास अधिकारी को दिखाया जाए।
2.
यदि प्रमाणपत्र निर्गम स्थान के हवाई अड्डे / जांच चौकी के प्रवास अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों को दिया गया है तो विदेशियों को उक्त दस्तोवज निर्गम स्थान के हवाई अड्डे / जांच चौकी के प्रवास अधिकारी को दस्तावेज सौंपने की रसीद प्रस्तुत करनी चाहिए।
3.
यदि प्रमाणपत्र निर्गम स्थान के हवाई अड्डे / जांच चौकी के प्रवास अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों को दिया गया है तो विदेशियों को उक्त दस्तोवज निर्गम स्थान के हवाई अड्डे / जांच चौकी के प्रवास अधिकारी को दस्तावेज सौंपने की रसीद प्रस्तुत करनी चाहिए।
4.
विदेशियों को अपने पंजीकरण के प्रमाणपत्र उन स्थानों के अधिकारियों के पास जमा करने चाहिए जहां उनका पंजीकरण किया गया है अथवा उन स्थानों पर जहां से वे भारत से बाहर जाना चाहते हैं अथवा उस स्थान के हवाई अड्डे / जांच चौकी के प्रवास अधिकारी को देना चाहिए जहां से वे भारत छोड़ कर जाएंगे।
5.
प्रत् येक विदेशी जो भारत से अंतत: जाने वाला है उसे अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र या तो उस स् थान के पंजीकरण अधिकारी के पास जमा करना चाहिए जहां उसने पंजीकरण कराया था अथवा उस स् थान पर जहां वह जाने की योजना रखता है अथवा हवाई अड्डे / जांच चौकी के प्रवास अधिकारी को सौंप देना चाहिए।
6.
प्रत्येक विदेशी जो भारत से अंतत: जाने वाले है उसे अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र या तो उस स्थान के पंजीकरण अधिकारी को सौंपना चाहिए जहां उसका पंजीकरण किया गया है अथवा उस स्थान पर जहां से वह प्रस्थान करने का इच्छुक है अथवा भारत से अंतिम रूप से वापस जाने के समय निर्गत स्थान के पत्तन / जांच पोस्ट के प्रवास अधिकारी को सौंपना चाहिए।
7.
प्रवास अधिकारी पासपोर्ट रख कर अधिकतम 72 घण्टों की अवधि के लिए अस्थायी आगमन अनुमति प्रदान कर सकता है, यदि विदेशी नागरिक के पास वैध वीज़ा नहीं है और यदि वह प्रयोजन से संतुष्ट है और यह कि आने वाले विदेशी नागरिक के पास अस्थायी आगमन अनुमति प्रदान करने के 72 घण्टों के अंदर आगे की यात्रा के लिए पहले से निर्धारित टिकट है।